नई दिल्ली । जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान को रुकवाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की । कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश देते हुए सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है । इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र , दिल्ली सरकार , एनडीएमसी और दिल्ली पुसिस को नोटिस जारी मामले को लेकर पूरी जानकारी देने को कहा है । किया है । कोर्ट दो हफ्ते बाद अब इस मामले में सुनवाई करेगी ।
बता दें कि जहांगीरपुरी में रामनवमी के दिन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद हुई हिंसा के मामले से देश की सियासत में उबाल आ गया है । इस सबके बाद बुधवार को एमसीडी ने जहांगीरपुरी से उसी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाया , जहां से इस जुलूस पर पत्थर बोलते फेंकी गई थी ।
एमसीडी ने अपने ऑपरेशन बुलडोजर के तहत जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर हुए अतिक्रमण को हटा दिया था , जिसे रोकने के लिए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थीं। इन याचिकाओं के दायर होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने का आदेश जारी दिया था । कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश भी दिया ।
इस मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई , लेकिन कोर्ट ने इस दौरान एनडीएमसी , दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है । वहीं सरकार से भी इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहते हुए अभी दो हफ्ते तक यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा है ।