Thursday, April 25, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया कांवड़ यात्रा में दखल , यूपी सरकार से कहा - अपने फैसले पर दोबारा विचार करें

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने दिया कांवड़ यात्रा में दखल , यूपी सरकार से कहा - अपने फैसले पर दोबारा विचार करें

नई दिल्ली । देश में कोरोना काल के बीच यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति देने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में दखल दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है । शीर्ष अदालत ने योगी सरकार के फैसले पर अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि यूपी सरकार अपने आदेश पर दोबारा से विचार करे , नहें तो हमें ही कोई आदेश देना पड़ेगा । कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरकार मौजूदा कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा कि कांवड़ लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह-जगह गंगाजल पहुंचाया जाए ।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथन से पूछा, कांवड़ यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है । इसपर वैद्यनाथन ने कहा, धार्मिक महत्व के चलते मंजूरी दी गई है । वैक्सीनेशन और नेगेटिव आरटीपीसीआर के आधार पर अनुमति है । इसके बाद कोर्ट ने कहा, 'हम आपको एक और मौका देना चाहते हैं विचार करने का । आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं । हम सब भारत के नागरिक हैं । सबको जीवन का मौलिक अधिकार है । हम आपको सोमवार तक समय दे रहे हैं. नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा । 

विदित हो कि एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है , वहीं उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए देवभूमि के रास्ते बंद करने की बात कही है । प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कांवड़ यात्री हरिद्वार में आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । 


कांवड़ यात्रा को लेकर मचे हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि- कोविड के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए । हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने चाहिए ।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि टैंकर चिन्हित/निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त 'गंगा जल' को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें । साथ ही कहा गया कि इस दौरान राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि इन स्थानों पर कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाए ।

बहरहाल , सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे पर सुनवाई करने के बाद यूपी सरकार से कहा है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि क्या यूपी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि यात्रा को अनुमति न दी जाए । यूपी सरकार इस मुद्दे पर सोमवार सुबह तक हलफनामा दाखिल करे । 

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