Friday, April 19, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले में सुनाया बड़ा फैसला , एससी-एसटी को आरक्षण की शर्तों पर दी यह व्यवस्था

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले में सुनाया बड़ा फैसला , एससी-एसटी को आरक्षण की शर्तों पर दी यह व्यवस्था

 नई दिल्ली प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले में शुक्रवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मुद्दे पर आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई ने यह व्यवस्था देनने के साथ ही कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले क्वॉन्टेटिव डेटा जुटाने के लिए बाध्य है ।

विदित हो कि इससे पहले जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने  सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था । इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया गया है ।

इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए ग्रुप 'ए' श्रेणी की नौकरियों में उच्चतर पद हासिल करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों (Vacancies) को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एससी, एसटी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए कुछ ठोस आधार देना चाहिए ।


हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मुद्दे को फिर से खोलने से मना किया था और कहा था कि वह इस मुद्दे को को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं । 

 

 

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