नई दिल्ली । अब आप दिल्ली में कार से आते जाते हैं तो यह खबर आप जैसे लोगों के लिए ही है । असल में दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार से एक अभियान चलाते हुए कार में पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है । ऐसा नहीं करने वाले यात्रियों से 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा । ऐसे में अगर आप कार की पिछली सीट पर बैठते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कार में पिछली सीट के लिए बनी सीट बेल्ट को अवश्य लगाएं , इससे सफर के दौरान आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी ।
पहले दिन ही लोगों पर लगा दंड
बता दें कि अमूमन कार चालक और आगे की सीट पर बैठा यात्री सीट बेल्ट लगा लेता है लेकिन पीछे बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं । इससे किसी दुर्घटना की स्थिति में उनकी जान को ज्यादा खतरा रहता है । इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने अब पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है । बुधवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत पहले ही दिन 17 लोगों के चालान काटे गए । मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर बुधवार को यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों की चेकिंग की । एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि "मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 B (सुरक्षा बेल्ट का उपयोग और बच्चों के बैठने) के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभियान के दौरान कुल 17 चालान काटे गए. पुलिस ने कहा कि अपराधियों में से प्रत्येक पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया ।
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद अलर्ट
असल में पिछले दिनों टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (54) की महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी । वह अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी , जो उनकी मौत का अहम कारण बना । पुलिस के मुताबिक यदि वह ऐसा करते तो शायद उनकी जान बच सकती थी । इसके बाद से इस मुद्दे पर मीडिया में भी काफी बहस हुई । इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है ।
नियम उल्लंघन पर 1.2 करोड़ से ज्यादा नोटिस भेजे
बता दें कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है । हाल में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में गाड़ी न चलाने की अपील की थी । इसके बाद अब यह अभियान शुरू कर दिया गया है । आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी । वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल अपराधियों को सीट बेल्ट नहीं लगाने, अनुचित पार्किंग, सिग्नल तोड़ने और तेज गति से वाहन चलाने के लिए 1.2 करोड़ से अधिक नोटिस जारी किये थे ।