Friday, April 19, 2024

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उमेश पाल अपहरण केस - अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा , भाई अशरफ समेत 7 बरी , परिजन बोले - न्याय अधूरा है

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उमेश पाल अपहरण केस - अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा , भाई अशरफ समेत 7 बरी , परिजन बोले - न्याय अधूरा है

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मंगलवार बाहुबली दोषी अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है । कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है , जिसमें दिनेश पासी , शान शौकत हनीफ को भी उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है । इन तीनों पर एक- एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है । कोर्ट के इस फैसले पर उमेश पाल के परिजनों ने कोर्ट के फैसले पर तो संतोष जताया है , लेकिन साथ ही मांग की है कि योगी सरकार किसी भी तरह प्रदेश को उनके परिवार को अतीक अहमद के आंतक से मुक्त करवाएं । वह बोले अभी फैसला अधूरा है। बता दें कि प्रयागराज (Prayagraj) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया । कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया , बाद में है अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया ।  

विदित हो कि पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है । स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसला में पूर्व सांसद और अन्य आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है । अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उनपर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा । 


अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया,  जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को निर्दोष करार दिया है । अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई । सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की । जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई. इस मामले पर दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक बहस हुई । 

 

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