अहमदाबाद । अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को RTI एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी समेत सभी 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है । कोर्ट ने दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15 - 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । कोर्ट ने गत शनिवार को इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को सजा का ऐलान करने का दिन तय किया था ।
सुप्रीम कोर्ट का बागी विधायकों को आदेश - कर्नाटक के स्पीकर से मिलें, स्पीकर को कहा- आज ही लें इस्तीफों पर फैसला
बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ RTI लगा रहे थे । इस मामले को लेकर उनकी भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी से विवाद चल रहा था। इस मामले में विवाद बढ़ने पर 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ लेकिन गुजरात पुलिस की अपराध शाखा ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी ।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई , कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को अपनी रिपोर्ट 18 जुलाई तक सौंपने को कहा
लेकिन जांच से संतुष्ट नहीं होने पर जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में मामले की दोबारा से जांच करवाए जाने की अपील की थी, जिसपर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई । सीबीआई जांच में सोलंकी समेत सभी सात आरोपी दोषी पाए गए । दीनू बोघा सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ से भाजपा के सांसद रहे हैं ।