नई दिल्ली । पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को बुधवार दोपहर टेरर फंडिंग मामले में गुंजरावाल कोर्ट ने दोषी करार दिया है । 17 जुलाई को हाफिज सईद को गुंजरावाला से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाफिज सईद को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था । इसके बाद 24 जुलाई को कोर्ट ने हाफिज सईद के रिमांड की अवधि को 14 दिन तक बढ़ा दिया था । पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार , कोर्ट ने हाफिज सईद को आतंकवाद रोधी कानून के तहत दोषी करार दिया है । इतना ही नहीं अब हाफिज सई के इस मामले को अब पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है । पाकिस्तान ने यह कदम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए उस पर पड़े अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद उठाया है।
बता दें कि पाकिस्तान के काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने 24 जुलाई को इस मामले में हाफिज का चालान फाइल किया था । इसके साथ ही सीटीडी ने 7 अगस्त तक चार्जशीट फाइल करने का निर्देश दिया था । 17 जुलाई को हाफिज सईद को पाकिस्तान में पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लाहौर से गुंजरावाला जाते0 समय गिरफ्तार किया था ।
इतना ही नहीं पंजाब के सीटीडी ने आतंकी वित्तपोषण के मामले में सईद और उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे । आरोप लगाया गया है कि पांच ट्रस्ट के माध्यम से ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया करा रहे थे। सीटीडी ने कहा था कि उसने आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुलतान में मामले दर्ज कराए हैं।
विदित हो कि आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान को 'ग्रे' सूची में डाला हुआ है और उसे इसमें सुधार के लिए अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। इस सब के बीच आतंकी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया जाना, पाकिस्तान का दबाव में कार्रवाई करने के संकेत दे रहा है।