नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को मंगलवार बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्यूनिकेशंस की ओर से जमा कराई गई रकम (104 करोड़ ) लौटाने के आदेश दिए हैं । न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका यह करते हुए खारिज कर दी कि उसे इस अपील की कोई बैध वजह नजर नहीं आती ।
बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम के लिए 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दे रखी थी। 774 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया होने पर केंद्र सरकार ने इस बैंक गारंटी को भुना लिया था। इसके खिलाफ रिलायंस कम्युनिकेशन के टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) में केंद्र सरकार के खिलाफ केस किया था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन को लौटाए।
रिलायंस कम्युनिकेशन के पक्ष में दिए गए टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कम्युनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।