नई दिल्ली । देश के बहुचर्चित पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय हत्या मामले में बुधवार को CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया । कोर्ट ने इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी किया है । मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों में उनके भाई अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक , राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे । हालांकि इसमें से मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाकी आरोपियों को कोर्ट के फैसले के बाद बरी कर दिया गया है ।
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बता दें कि 29 नवम्बर 2005 को करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र गोडउर गांव निवासी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे बसनियां चट्टी पर उनके काफिले को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। एके-47 से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत सात लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसा आरोप था कि अंसारी ने हमले के दौरान करीब 5 सौ से अधिक गोलियों का प्रयोग किया गया था।
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इस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, जिले के सांसद रहे अफजाल अंसारी समेत और मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के कई वर्षों तक मुन्ना बजरंगी नहीं पकड़ा गया तो उसके ऊपर सात लाख रुपये का इनाम घोषित हो गया। विवेचना के दौरान मुन्ना बजरंगी के कई शूटरों का नाम प्रकाश में आया। जिसमें फिरदौस समेत जिवा व अन्य शुटरों को शामिल किया गया। जिले में पहली बार मुन्ना बजरंगी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। वह भी मुख्तार गैंग से जुड़ने के बाद सुर्खियों में आया।
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