नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आगामी 4 नवंबर से एक बार फिर वाहनों के लिए ऑड इवन व्यवस्था लागू की है , जो आगामी 15 नवंबर तक लागू रहेगा । इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस मुद्दे पर सरकारी आदेश की जानकारी दी । उन्होंने कहा कि महिला चालक वाले वाहनों को इस दौरान छूट रहेगी , जबकि पिछली बार जिन सीएनजी वाहनों को छूट थी इस बार उन्हें छूट नहीं होगा। इतना ही नहीं अगर कोई बच्चा कार में स्कूल ड्रेस पहने हुए है तो ऐसे वाहनों को नियमों में छूट मिलेगी । ऑड इवन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । इसके साथ ही रविवार को यह नियम लागू नहीं होंगे । इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले चार पहिया वाहनों पर ऑड इवन नियम लागू होगा ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में साफ किया कि हर बार की तरह इस बार फिर एंबुलेंस पर यह नियम लागू नहीं होगा । इसके साथ ही दोपहिया वाहनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा , लेकिन इस बार सीएनजी वाहनों पर यह नियम लागू होगा । यह नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा ।
सीएम केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, लोकसभा के स्पीकार, डिप्टी , केंद्र सरकार के मंत्री , इमर्जेंसी सेवाओं आदि के वाहनों को इस दौरान छूट मिलेगी । ऑड-इवन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार ने ऑड-इवन से दोपहिया वाहनों को राहत देने के साथ रविवार को नियम नहीं लागू करने का फैसला किया है ।
ये है ऑड-ईवन के इस वर्ष के नियम
- 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन नियम ।
- सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा नियम ।
- टू-व्हीलर्स को इस नियम से मिली छूट।
-सीएनजी वाहनों को इस बार राहत नहीं।
- नियम तोड़ने पर लगेगा 4,000 रुपये का जुर्माना।
- अगर आप अपने बच्चे को स्कूल ड्रेस में स्कूल छोड़ने या लेकर आ रहे हैं तो आपको मिलेगी छूट ।
- ऑड तारीख पर ऑड नंबर वाली गाड़ियों का छूट ।
- दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम ।
- केवल 4 पहिया वाहनों पर लागू होगा ऑड-ईवन ।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा नियम ।
- संडे को नहीं लागू होगा ऑड-ईवन नियम ।
- ईवन तारीख पर ईवन नंबर के वाहन चलेंगे व्हीकल्स ।