Saturday, April 20, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

दिल्ली HC में सरकार बोली - भड़काऊ भाषण पर अभी कार्रवाई का सही समय नहीं , अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली HC में सरकार बोली - भड़काऊ भाषण पर अभी कार्रवाई का सही समय नहीं , अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा । ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक का समय दिया । अब इस मामले की अगली सुनवाई भी 13 तारीख को ही होगी । तब तक केंद्र सरकार को भड़काऊ भाषण देने वालों की एक रिपोर्ट सौंपनी है । इस दौरान केंद्र की ओर से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास भाजपा के ही तीन नेताओं की हेट स्पीच के मामले नहीं हैं, बल्कि और भी कई हेट स्पीच के मामले हैं, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई हैं । उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ भाजपा नेताओं की ही तीन वीडियो का हवाला दिया है , जबकि एक जनहित याचिका में ऐसा नहीं होता । केंद्र को पक्षकार बनाया जाए या नहीं ये कोर्ट को तय करना है, याचिकाकर्ता को नहीं ।  हम हिंसा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । 

बता दें कि केंद्र और दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल कोर्ट ने आदेश जारी कर जवाब मांगा था कि जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उनपर करवाई की जाए, जबकि ये बयान 1-2 महीने पहले दिए गए हैं । याचिकाकर्ता केवल तीन भड़काऊ बयानों को चुनकर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता । केंद्र की इस दलील पर याचिकाकर्ता की ओर से बोले वकील कोलिन गोंजाल्विश ने कहा कि सबसे पहले आज ही सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हों, फिर फटाफट गिरफ्तारी भी हो । 


इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि यह समय इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठीक नहीं है । इससे मामला और बिगड़ सकता है । हमारे पास और भी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स है. अथॉरिटी वीडियो को देख रही है । इसके बाद सही वक्त पर पुलिस कार्रवाई करेगी । 

चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने इस दौरान पूछा कि पुलिस ने 11 एफआईआर दर्ज की हैं , जिसपर सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कल तक का आंकडा है आज हमने 37 अन्य एफआईआर दर्ज की हैं । अब कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज किए गए है । उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस पर एफआईआर चाहता है कि कपिल मिश्रा ने ऐसा किया या वारिस पठान ने ऐसा किया । मौत या आगजनी या लूटपाट होने पर हमें एफआईआर दर्ज करनी होती है । अन्य मुद्दों में समय लगता है।  

Todays Beets: