Saturday, April 20, 2024

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EPCA का कड़ा फैसला , 15 मार्च 2020 तक दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध , सोसायटी वालों की आफत

अंग्वाल न्यूज डेस्क
EPCA का कड़ा फैसला , 15 मार्च 2020 तक दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध , सोसायटी वालों की आफत

नई दिल्ली । Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण (Environmental Pollution Control Authority) ने बड़ा फैसला लिया है । आने वाले दिनों में मौसम के हालात , पंजाब- हरियाणा और पाकिस्तान में पराली जलने की स्थिति समेत दीपावली पर मौसम में धुल के कणों की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने डीजल जनरेटर (Diesel Generator) पर बैन लगा दिया है । ग्रेडेड रेस्पॉंस एक्शन प्लान अब से 15 मार्च 2020 तक लागू रहेगा ।  ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डीजल जनरेटर के प्रतिबंध से उद्योगों के कामकाज पर असर पड़ेगा साथ ही सोसायटी में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । 

विदित हो कि दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता को लेकर आई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति बहुत खराब होने जा रही है । पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण प्राधिकरण के ग्रेप लागू करने की वजह दिल्ली-एनसीआर की हवा का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंचना है । इस सब को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने कड़ा फैसला लिया है । प्राधिकरण ने अपने ग्रेडेड रेस्पॉंस एक्शन प्लान के तहत कड़े फैसले लिए हैं , जिसके चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा , लेकिन इन कड़े फैसलों की बदौलत वायु की गुणवत्ता को सुधारने की कवायद जारी रहेगी । 

डीजल जनरेटर पर बैन को लेकर EPCA ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हिदायत दी है कि ऐसे स्थानों को बिजली आपूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाए , जहां बिजली की बहुत जरूरत होती है ।दिल्ली-एनसीआर की हवा का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंचने के चलते अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि इस व्यवस्था को लागू करवाने में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरती जाए ।  इसके साथ ही होटल, रेस्तरां एवं ढाबों में कोयला और लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी । 


इतना ही नहीं प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं , जिसमें  धूल प्रभावित क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना है । इतना ही नहीं कूड़ा जलाने पर भारी भरकम लगाया जा रहा जुर्माना । इसी क्रम में कंस्ट्रक्शन साइटों को तीन दिन में मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं । साथ ही शहर में कंस्ट्रक्शन साइटों को ग्रीन शीट से ढकने के निर्देश गए हैं। 

 

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