Thursday, April 25, 2024

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जम्मू कश्मीर में अब JKPM प्रमुख पर लगा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट  , पिछले साल हिरासत में लिया गया था 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
जम्मू कश्मीर में अब JKPM प्रमुख पर लगा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट  , पिछले साल हिरासत में लिया गया था 

नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (PSA) लागू है , जिसके चलते पिछले दिनों राज्य के पूर्व दो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की उनके घर में नजरबंदी की गई है । इस सब के बाद एक बार फिर से पीएसए सुर्खियों में हैं । जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब पूर्व आईएएस शाह फैसल पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (PSA) लगाया गया है । शाह फैसल पर प्रशासन ने PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है । पिछले दिनों IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) के अध्यक्ष हैं । पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 14 अगस्त को फैसल को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें कस्टडी में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था , लेकिन अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि फैसल को वहां से घर में शिफ्ट कर दिया है या हॉस्टल में ही रखा गया है । 

विदित हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बाद प्रशासन ने हाल में राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला. पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर, सरताज मदनी, हिलाल लोन और नईम अख्तर पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है । 


बता दें कि PSA जम्मू कश्मीर का एक विशेष कानून है ,  इसे 1978 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था । ये कानून किसी भी शख्स को एहतियान हिरासत में लेने से जुड़ा है । इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना केस चलाए उसे दो साल तक जेल में रख सकती है । 

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