नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल पेश किया । इस दौरान उन्होंने सदन में देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर इस बिल में कई कदम उठाए गए हैं । इस दौरान उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कई नियमों को सख्त करने के साथ ही उन्होंने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही भारी जुर्माने की व्यवस्था की है । केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान एक एक करके बताया कि अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किस तरह और कितने जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी ।
बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार 2016 में लाया गया था। इसके बाद इस बिल में फिर से संशोधन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल पेश किया । इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी एग्रीगेटर्स की परिभाषा जैसे कई नियमों पर ध्यान दिया ।
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चलिए आपको बताते हैं कि नए बिल में क्या किया गया है संशोधन...
- मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार अब ओवर-स्पीडिंग के लिए लोगों को जुर्माने के तौर पर 500 रुपये के बजाए अब 5,000 रुपये भरना होगा ।
-इसी क्रम में चार पहिया चालक द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने और दोपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर वर्तमान में 1,000 रुपए है।
- अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक या उसके अभिभावकों को दोषी माना जाएगा । इसके लिए 25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान है । इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
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-इसी क्रम में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना के तौर पर दो हजार रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये वसूला जाएगा ।
- आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।
-अब लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण आवेदन करने के लिए आधार का उपयोग अनिवार्य होगा।
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-अभी ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को 10 साल तक कम करना है।
- 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता केवल पांच साल होगी ।
- लाइसेंस की वेलिडिटि खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है ।
- राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर एग्रीगेटर्स को लाइसेंस प्रदान करेंगी ।
- सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है ।
- सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।