नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने संबंधी प्रस्ताव को पेश किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है । इस फैसले को लेकर जहां राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन में हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया । वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया । हालांकि पीडीपी के नेताओं ने राज्यसभा में अपने कपड़े फाड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया । राज्यसभा में कुछ सांसदों ने इस हद तक हंगामा शुरू कर दिया कि स्पीकर वैंकया नायडू ने मार्शल के जरिए उन्हें सदन से बाहर किया । लेकिन धारा 370 में ऐसा क्या है कि इसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है, तो चलिए हम बताते हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले से क्या क्या बदलाव आएंगे और किस तरह के राजनीतिक हालात बदल जाएंगे ।
विदित हो कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था ,जिसे अब मोदी सरकार ने अब खत्म करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है । सरकार के इस फैसले कुछ इस तरह के बदलाव आने वाले समय में नजर आ सकते हैं।
-मोदी सरकार के इस फैसले से अब जहां जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा , वहीं अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास भी अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी ।
-अब जम्मू कश्मीर के लोग अपने अलग झंडा नहीं लगा सकेंगे । अब जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाएगा। अब राज्य का अपना कोई झंडा नहीं होगा ।
-अब से पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान , अपराध की श्रेणी में नहीं आता था लेकिन अब यह देशद्रोह होगा ।
-अब जम्मू कश्मीर में देश की सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश लागू होंगे , अब से पहले नहीं लागू होते थे ।
-अब से पहले केंद्र सरकार के कानून ( रक्षा – विदेश और संचार को छोड़कर) यहां लागू नहीं होते थे लेकिन अब लागू होंगे ।
-अब से पहले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी लेकिन अब वह हर क्षेत्र में कानून बना सकेगी ।
-अब जम्मू कश्मीर में वहां से बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे और स्थायी नागरिक बन सकेंगे , जकि अब से पहले बाहरी लोग स्थायी नागरिक नहीं बन सकते थे ।
-पहले केंद्र सरकार के कानून लागू करवाने के लिए J&K की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ।
-अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ही लागू होगा , वहां का कोई अलग संविधान नहीं होगा।
-जम्मू कश्मीर में अब धारा356 लागू होगी, इसके साथ ही अब वहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी मिल सकेगा ।
-धारा 370 की वजह से अब तक कश्मीर में RTI और RTE लागू नहीं होता था लेकिन अब ये व्यवस्था भी यहां लागू होगी।
-इसी क्रम में अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी अन्य राज्यों की तरह 5 वर्ष का होगा। पहले यह 6 साल का होता था ।