Thursday, April 18, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

सालाना 9 लाख रुपये तक की आय वालों पर इनकम टैक्स नहीं - केंद्र

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सालाना 9 लाख रुपये तक की आय वालों पर इनकम टैक्स नहीं - केंद्र

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार के गत दिनो जारी अंतरिम आम बजट में कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स को लेकर जो छूट दी, उसे लेकर लोगों में कई तरह के सवाल थे, जिसे लेकर अब राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने स्थिति को साफ किया है। उन्हें 5 लाख रुपये तक आय पर इनकम टैक्स में छूट संबंधी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने साफ किया कि बचत वाली योजनाओं में निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सालाना 8-9 लाख रुपये तक की कमाई पर भी कर देने से बच सकता है। उन्होंने कहा कि 80C के तहत विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के साथ ही शिक्षा और आवास ऋृण पर ब्याज का भुगतान करने वाले 5 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले लोग भी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

बजट प्रस्ताव को किया स्पष्ट

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने लोगों के उठ रहे सवालों पर कहा कि यदि किसी करदाता ने भविष्य निधि , LIC , पेंशन योजना , पांच साल की सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी विभिन्न कर योजनाओं में निवेश किया है, आवास ऋण लिया है, तो नए बजट प्रस्तावों के तहत ऐसे करदाताओं को जो 8 से 9 लाख रुपये सालाना कमाते हैं, उन्हें अपनी कमाई पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

इस प्लान से मिलेगी राहत


उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स पेंशन में निवेश करता है , चिकित्सा बीमा प्रीमियम भरता है, या विभिन्न योजनाओं में निवेश करता है, शिक्षा और आवास ऋृण पर ब्याज का भुगतान करते हैं तो 8 से 9 लाख रुपये की भी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से नीचे आने पर कर छूट पा सकते हैं।

होमलोन पर 2 लाख छूट

इसके साथ ही अगर आपका कोई होमलोन चल रहा है तो 2 लाख रुपये तक के ब्याज की अदायगी पर भी लोगों को टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने से भी करदाता 50 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसी क्रम में चिकित्सा बीमा प्रीमियम में भी 75 हजार रुपये तक की कर छूट उपलब्ध है। 

 

Todays Beets: