नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले लोगों को हिन्दू धर्म में विभिन्न जातियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता । मोदी सरकार की ओर से यह हलफनामा उस याचिका को लेकर कोर्ट में दिया है , जिसमें मुस्लिम (Muslim) और ईसाई धर्म में आरक्षण (Reservation) की व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी । हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद सादिक ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जो पहले मुकेश कुमार था ।
सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सादिक की दायर याचिका पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दे । मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया - क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म में छुआछूत जैसी कुरूतियां नहीं थीं, जिनके मद्देनजर आरक्षण का लाभ हिन्दू धर्म कि विभिन्न जातियों को मुहैया कराया गया।