नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस डील में मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को भी राहत दी है। बता दंे कि इस मामले में पी चिदंबरम पर पद पर रहते हुए इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है।
गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस डील के मामले में कार्ति चिदंबरम के द्वारा इन कंपनियांे को फायदा पहुंचाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करने और करोड़ों रुपये कमीशन लेने का आरोप है। इस मामले पर पिछले काफी समय से कोर्ट में बहस चल रही है। मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद 8 अक्टूबर तक पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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यहां बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामला वर्ष 2006 में ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से अनुमति दिलाए जाने से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई मंे कार्ति चिदंबरम की एजेंसी के साथ 4 अन्य लोगों के नामों को जोड़ा था।