नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ 18 संगठनों और लोगों की ओर से दायर सभी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है । कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का कोई आधार नहीं पाया । इस मामले में 9 पक्षकारों ने तो 9 स्वतंत्र लोगों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी । हालांकि इस मामले में अभी सभी लोगों के पास एक अंतिम मौका क्यूरेटिव पिटिशन के तौर पर होगा , लेकिन अभी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है । इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर का फैसला इस मामले में बरकरार रहेगा ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने पिछले दिनों राम मंदिर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि न्याय को विवादित भूमि दे दी थी । इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा समेत 9 पक्षकारों ने और 9 स्वतंत्र लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने गुरुवार को इन 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पहले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद 4 पूर्व जजों के साथ जस्टिस संजीव खन्ना को पीठ में जोड़ा ।
इसके बाद कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है । अब इन सभी पक्षों के पास मात्र एक क्यूरेटिव पिटिशन बची है , जिससे वह अपने पक्ष में थोड़ी राहत की मांग कर सकते हैं।