Thursday, April 25, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को दी राहत , लड़ सकेंगे चुनाव

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को दी राहत , लड़ सकेंगे चुनाव

नई दिल्ली । कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी । यूं तो शीर्ष अदालत ने कर्नाटक स्पीकर द्वारा कांग्रेस (Congress) व जेडीएस (JDS) के 17 अयोग्‍य विधायकों को अयोग्‍य करार द‍िए जाने के फैसले को सही ठहराया है लेकिन साथ ही साफ किया है कि अयोग्‍य ठहराए गए ये विधायक उपचुनाव में हिस्सा ले सकेंगे । कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्पीकर को यह शक्ति नहीं है कि विधायकों को उपचुनाव लड़ने से रोके । इस मामले में अयोग्‍य करार दिए गए विधायकों की ओर से कहा गया था कि पूर्व स्पीकर ने इस बात का परीक्षण नहीं किया कि विधायक स्वेच्छा से बिना किसी बाहरी दबाव के इस्तीफा दे रहे हैं> स्पीकर ने इन सभी को अयोग्य घोषित करार दिया था । 

विदित हो कि कर्नाटक विधानसभा के तत्‍कालीन स्पीकर रमेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में राजनीतिक नैतिकता नहीं आनी चाहिए । विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है । कोर्ट ने SC ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है, ऐसे में उसके पास कुछ ही ताकत होती है ।

असल में पूर्व स्पीकर ने गलत तरीके से विधायकों के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था । इस फैसले को बागी विधायकों ने चुनौती दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.


हालांकि इससे पहले जेडीएस की ओर पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा था कि स्पीकर को इस्तीफे की पेशकश पर गहराई से परीक्षण करना होता है । इस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, अब तक किसी अदालत ने इस मसले पर परीक्षण नहीं किया । उन्होंने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की अपील की थी । विधानसभा के मौजूदा स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष पूर्व विधानसभा स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव दिया था । 

बहरहाल , कर्नाटक में आगामी 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है । ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे । 

इसी क्रम में जोड़ दें कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था । इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था , जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना है। 

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