नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की की शादी मामले में राज्य के गृह सचिव को तलब किया है । कोर्ट ने गृह सचिव को आगामी 23 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मामला उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा शून्य करार देने के बाद उसे नारी निकेतन भेजने का है । हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी , जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी के सचिव (गृह) को तलब किया है । इस मामले में खास बात ये है कि नाबालिग लड़की खुद को अपने पति के पास भेजने की मांग कर रही है । इस मामले में युवती की याचिका पर यूपी सरकार ने अब तक जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है ।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों यूपी की एक मुस्लिम समुदाय की नाबालिग (16 वर्षीय ) लड़की के निकाह को अवैध ठहराया था । इसके साथ ही कोर्ट ने इस नाबालिग को नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया था । हालांकि इस्लामिक कायदे से 16 साल की उम्र में लड़की को शादी लायक माना जाता है , जिसके चलते उसे निकाह का अधिकार है ।
इस कायदे का हवाला देते हुए नाबालिग मुस्लिम लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी , जिसमें उसने अपने अवैध घोषित विवाह को वैध घोषित किए जाने और अपने पति के पास भेजे जाने की मांग की । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सहमति दे दी ।
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था । बैंच का कहना है कि आखिर क्यों नहीं इस युवती को अपना शादीशुदा जीवन जीने दिया जाए , इस पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया था लेकिन यूपी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर अब कोर्ट ने गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए ।