Friday, April 19, 2024

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कर्नाटक सत्ता संकट LIVE - SC ने स्पीकर को बागी विधायकों पर फैसला लेने की दी छूट , अब सत्ता का मैच 'सुपर ओवर' में

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कर्नाटक सत्ता संकट LIVE - SC ने स्पीकर को बागी विधायकों पर फैसला लेने की दी छूट , अब सत्ता का मैच

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार को लेकर मचा घमासान 'टाई' हो गया है । शीर्ष अदालत ने बुधवार को बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर रमेश कुमार को खुली छूट दी है । इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि भले ही स्पीकर को बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने की छूट हो लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर बागी विधायकों को बाध्य नहीं कर सकते । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को बराबर के अधिकार देते हुए इस मामले को टाई की स्थिति में ला खड़ा किया है । अब गुरुवार को सदन में फ्लोर टेस्ट होगा , जिसमें साफ होगा कि कर्नाटक की कुमार स्वामी सरकार सत्ता में रहेगी या गिर जाएगी ।

बता दें कि पिछले दो हफ्तों से चला आ रहा कर्नाटक सरकार पर संकट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है । राज्य की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की एचडी कुमारस्वामी सरकार पर गहराए संकट के बादल बरकरार है । इस सब के बीच बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर स्पीकर और बागी विधायकों के बीच तकरार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्पीकर इस मामले में खुद फैसला ले सकते हैं , कोर्ट उन्हें कोई आदेश नहीं देगी , लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इन बागी विधायकों को फ्लोर टेस्ट में आने के लिए जबरन नहीं कहा जा सकता । 

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ऐसे में अब कर्नाटक का सियासी मैच सुपर ओवर में पहुंच गया है , जहां गुरुवार को फ्लोर टेस्ट के जरिए ही कुमार स्वामी सरकार की हार जीत का फैसला होगा । 


बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट में 16 बागी विधयकों की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। इन में 13 विधायक जहां कांग्रेस के हैं तो 3 विधायक जेडीएस के भी हैं। स्पीकर के अनुसार, बागी विधायकों पर इस्तीफा और अयोग्यता का मामला है, जिसपर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने स्पीकर को छूट दे दी है । अब कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रमेश कुमार गुरुवार को इस मामले में फैसला ले सकते हैं। अगर विधायकों की योग्यता रद्द होती है, तो बागी विधायक इस कार्यकाल के दौरान कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । हालांकि, विधानसभा भंग होने के बाद वह चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो वह फ्लोर टेस्ट के दौरान वोट नहीं कर पाएंगे।

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विदित हो कि गुरुवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है । ऐसे में कुमारस्वामी सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है । जो बागी विधायक इस्तीफे पर अड़े हैं, उनके सामने विकल्प है कि वह फ्लोर टेस्ट के समय विधानसभा में जाएं या नहीं । हालांकि, कांग्रेस की ओर से व्हिप जारी किया गया है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि विधायकों पर कांग्रेस का व्हिप लागू नहीं होगा।

 

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