नई दिल्ली। खरीदारों के साथ धोखाखड़ी करने वाले आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना शिकंजा और कस दिया है। बुधवार को कोर्ट ने खरीदारों के समय पर फ्लैट न देने के मामले में कंपनी कर दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए हैं जहां इनके कागजात रखे हुए हैं। अदालत ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप ने बड़ी संख्या में खरीदारों से रकम लेकर उन्हें तय वक्त पर फ्लैट नहीं दिए। इससे नाराज लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में समूह की 7 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं।
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गौर करने वाली बात है कि आम्रपाली के तीनों निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें जेल में ना रखा जाए, उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया था कि उन्हें घर या किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है। आपको बता दे कि याचिका में यह भी कहा गया कि वो रात को ऑडिटर्स को कागजात देना चाहते थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 9 जगहों को सील कर चाबी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है।