Saturday, April 20, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

आम्रपाली ग्रुप को ‘सुप्रीम’ झटका, दिल्ली-एनसीआर के 7 और बिहार के 2 आॅफिस को सील करने का आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
आम्रपाली ग्रुप को ‘सुप्रीम’ झटका, दिल्ली-एनसीआर के 7 और बिहार के 2 आॅफिस को सील करने का आदेश

नई दिल्ली।  खरीदारों के साथ धोखाखड़ी करने वाले आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना शिकंजा और कस दिया है। बुधवार को कोर्ट ने खरीदारों के समय पर फ्लैट न देने के मामले में कंपनी कर दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए हैं जहां इनके कागजात रखे हुए हैं। अदालत ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप ने बड़ी संख्या में खरीदारों से रकम लेकर उन्हें तय वक्त पर फ्लैट नहीं दिए। इससे नाराज लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में समूह की 7 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं। 


ये भी पढ़ें - बैंकों की खस्ताहाली और कर्ज लेकर देश से भागने वालों के लिए यूपीए जिम्मेदार- निर्मला सीतारमण

गौर करने वाली बात है कि आम्रपाली के तीनों निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें जेल में ना रखा जाए, उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया था कि उन्हें घर या किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है। आपको बता दे कि याचिका में यह भी कहा गया कि वो रात को ऑडिटर्स को कागजात देना चाहते थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 9 जगहों को सील कर चाबी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है।

Todays Beets: