नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर IPC की धारा 120b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय किए हैं । इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान cbi ने जज से कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं । इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके बाद अब आरोप तय कर दिए गए हैं।
तीस हजारी कोर्ट में उन्नाव रेप और दुर्घटना संबंधी मामले की सुनवाई जारी है। शुक्रवार को कोर्ट द्वारा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए , हालांकि इससे पहले सीबीआई ने तीस हजारी कोर्ट में बताया था कि शशि सिंह ही वह शख्स है , जो पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गया था । पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने जज के सामने रखा था।
CBI ने कोर्ट को बताया है कि पीड़िता ने नौकरी के लिए विधायक के घर जाने की बात किसी को नहीं बताई थी । वारदात के दौरान घर पर कोई नहीं था । शशि उसे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया । जैसे ही पीड़िता उसके घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, तभी कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे दिखाई दिया, उसने पीड़िता का हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया था ।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि पीड़िता के परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आस-पास की जाए । साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई है ।