Friday, April 26, 2024

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जॉब में नोटिस पीरियड का भुगतान नहीं करने पर अब चुकाना होगा 18 फीसदी GST भी , पढ़े अथॉरिटी का फैसला

अंग्वाल न्यूज डेस्क
जॉब में नोटिस पीरियड का भुगतान नहीं करने पर अब चुकाना होगा 18 फीसदी GST भी , पढ़े अथॉरिटी का फैसला

नई दिल्ली । नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है । अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है , लेकिन वह पूर्व कंपनी में अपने नोटिस पीरियड की अवधि को पूरा नहीं करता है तो उसे नुकसान हो सकता है । असल में अब , बिना नोटिस पीरियड (Notice Period) पूरा किए नौकरी छोड़ने पर ऐसे लोगों को 18 फीसदी GST का भुगतान करना पड़ेगा । अमूमन लोगों को नोटिस पीरियड पूरा नहीं करने पर इस समयावधि के लिए कंपनी को कुछ रकम चुकानी होती है । मिली जानकारी के अनुसार , अब ऐसे कर्मचारियों को अपने नोटिस पीरियड के दौरान काम नहीं करने पर जहां कंपनी को कुछ रकम चुकानी होगी , वहीं इन लोगों को अब इस रकम पर सरकार को 18 फीसदी GST भी भरना होगा । 

असल में गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (The Gujarat Authority of Advance Ruling) ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला दिया है । फैसले में कहा गया है कि नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को बची हुई अवधि के लिए कंपनी को वेतन राशि का भुगतान करने के साथ 18 फीसदी GST का भी भुगतान करना होगा। 


मिली जानकारी के अनुसार , एक मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने यह व्यवस्था दी है । विदित हो कि अहमदाबाद की एक कंपनी Amneal Pharmaceuticals के एक कर्मचारी ने एडवांस रूलिंग की मांग की थी, जिसमें कर्मचारी कंपनी के तीन महीने के नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना ही नौकरी को छोड़ना चाहता था ।

ऐसे में अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि कोई कर्मचारी अगर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे गए नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो उससे 18 परसेंट GST चुकाना होगा। बता दें कि हर किसी के अपॉइंटमेंट लेटर में नोटिस पीरियड को लेकर लिखा गया होता है कि वह अगर नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे कितने समय पहले कंपनी को बताना होगा और निर्धारित समयावधि बिताने के बाद ही वह दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर पाएगा । इस अवधि में काम नहीं करने पर शख्स को कंपनी को एक रकम की अदायगी करनी होती है । 

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