नई दिल्ली । राष्ट्रपति चुनावों को लेकर शुक्रवार दोपहर एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने अपना नामांकन (Nomination) दाखिल किया । इस दौरान पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे । एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन दाखिल किया । पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रस्तावक बने जबकि राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं । दूसरे सेट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पार्टी के दूसरे नेता भी प्रस्तावकों में शामिल हुए ।
विदित हो कि विपक्ष की ओर से टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है । इसका ऐलान होने पर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मु को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया । उन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया ।
चलिए इस दौरान आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री और सांसदों- विधायकों के चुनावों से बिल्कुल अलग होता है ।
- संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए होता है ।
- राष्ट्रपति पद के नामांकन भरने के लिए मतदाताओं में से 50 प्रस्तावकों और उतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर जरूरत होती है ।
- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से गुप्त मतदान के जरिए होता है ।
- इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं. दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं ।
- इतना ही नहीं राष्ट्रपति का चुनाव (Presidential Election) कोई भी भारतीय नागरिक (Indian Citizen) जिनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है लड़ने के योग्य होता है ।
- वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखते हों और किसी भी लाभ के पद पर न हों ।
- राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को निर्वाचकों का समर्थन होना जरूरी होता है । किसी भी उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावकों और इतनी ही संख्या में अनुमोदकों का समर्थन चाहिए ।
- राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) के लिए उम्मीदवार को अपने नामांकन (Nomination) पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15 हजार रुपए जमा करनी होती है ।
- राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है ।