नई दिल्ली । ध्वनि प्रदूषण से हो रहे नुकसान को लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सख्त हो गई है । खबर है कि अब दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी । यह प्रदूषण कई तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है , जिसमें पटाखों समेत डीजल जनरेटर (डीजी) , लाउडस्पीकर , डीजे समेत सभी प्रकार का शोर शामिल है। इसे लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी संशोधित जुर्माने के पूरी सूची जारी हुई है। इसके तहत दिल्ली में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना अनुमति के बजाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
विदित हो कि हाल के कई सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है । इससे होने वाली परेशानियों और नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सख्त नियम बना दिए हैं ।
समिति ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया है। लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रविधान है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसके साथ ही उपकरणों को भी सीज करने का प्रविधान रखा है । समिति ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है।
विदित हो कि अभी ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्तर 55 डेसिबल के आसपास माना जाता है। ऐप से प्रदूषण मापने वालों का कहना है कि शहर के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐप से मापने पर स्तर 80 डेसिबल से कम नहीं मिलता है।
इतना ही नहीं समिति ने तय किया है कि ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा।
नए प्रविधान के तहत अगर कोई शख्स रिहायशी या कॉमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ सार्वजनिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिहायशी और व्यावसायिक जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।
कुछ ऐसी है कार्रवाई के दिशानिर्देश
- कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील होगी 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा
- रिहायशी और व्यावसायिक आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा।
- साइलेंट जोन में आतिशबाजी पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- सार्वजनिक रैली, बरात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रिहायशी और व्यावसायिक जगहों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- सार्वजनिक रैली, बरात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में 20,000 रुपये का जुर्माना
- 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर होनेपर उपकरण सील और 1 लाख रुपये का जुर्माना
- 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील किया जाएगा और 25 हजार रुपये का जुर्माना
- 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील और 10000 रुपये का जुर्माना