नई दिल्ली । दिल्ली में दीपावली के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू किया है । दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कभी पटाखों की ब्रिकी - उनके चलाने पर रोक लगाई जाती है , तो कभी दिल्ली में वाहन चालकों के लिए ऑड इवन का नियम लागू किया जाता है । इसी क्रम में अगर अब आप दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं । दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों के मालिकों को आगाह किया है कि ऐसे पुराने वाहन अगर सड़कों पर चलते पाए गए तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा । इतना ही नहीं आपकी कार को स्क्रैप भी कर दिया जाएगा ।
सुप्रीम कोर्ट का भी जारी हो चुका है आदेश
बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है । आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा ।
दिल्ली सरकार ने जारी किया बयान
विदित हो कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा - यह जानकारी में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं । परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चलाने या पकड़े जाने पर जब्त करने के लिए अभियान चला रही है । 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए तुरंत सौंप दिया जाएगा । सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो ड्राइव करें और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्क करें । इसमें आगे कहा गया है, "अगर किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैपर से तुरंत स्क्रैप करने का निर्देश दिया जाता है ।