Tuesday, June 6, 2023

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सरकार ने PF खाते से निकासी के बदले नियम , जानें जनता को होगा लाभा या लगेगा झटका

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सरकार ने PF खाते से निकासी के बदले नियम , जानें जनता को होगा लाभा या लगेगा झटका

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत तौर पर पांचवी बार सदन में आम बजट पेश किया । इस दौरान उन्होंने बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कई योजनाओं का न केवल प्रावधान रखा , बल्कि उनके लिए गाइडलाइन का भी जिक्र किया । देश के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस बजट को आगामी 25 सालों के विकास के ब्लू प्रिंट वाला बजट करार दिया । इसी क्रम में उन्होंने नौकरीपेशा लोगों से जुड़े एक अहम मुद्दे को भी छुआ , जो उनके PF खाते से जुड़ा है । असल में मोदी सरकार ने बजट के माध्यम से पीएफ को लेकर एक अहम ऐलान किया है , जिसका देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा । 

पीएम खाते से निकासी के बदले नियम 

वित्तमंत्री ने बजट में भविष्य निधि (PF) को लेकर भी अहम घोषणा की । इस घोषणा से उन लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकासी करने वाले हैं । असल में पहले ईपीएफ ( EPF ) से निकासी करने पर 30 फीसदी का टीडीएस ( TDS ) देना पड़ता था ,  हालांकि अब सरकार की ओर से इसमें कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है । अब सरकार की ओर से ईपीएफ निकासी पर 20 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव दिया गया है ।  ऐसे में ईपीएफ से पैसा निकालने पर अब लोगों को सिर्फ 20 फीसदी टीडीएस ही देना होगा । 

इन लोगों को भी मिलेगा लाभ

बता दें कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे नौकरीपेशा लोग होते हैं जो अपनी जरूरत के समय अपने EPF खाते से रकम निकालते हैं । अब तक ऐसे लोगों को रकम निकासी पर 30फीसदी का टीडीएस देना पड़ता था लेकिन अब इसमें 10 फीसदी की कटौती की गई है । इतना ही नहीं ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी से उन व्यक्तियों को मदद मिलेगी जिनका पैन नंबर ईपीएफओ में रिकॉर्ड के साथ अपडेट नहीं है । 


इन नियम को भी जान लें

विदित हो कि सरकार ने गैर पैन धारकों के लिए पीएफ निकासी पर अधिकतम सीमांत दर पर कर कटौती की आवश्यकता को हटा दिया है । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम आय वाले स्लैब में आय अर्जित करने वालों को कुछ राहत मिल सके । ऐसे व्यक्ति अब 20% पर टीडीएस के अधीन होंगे. वहीं नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा । 

जान लें EPF के नियम

असल में मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, ईपीएफ खाता  (EPF account ) खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालने पर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है । यदि ईपीएफओ के पास पैन उपलब्ध है तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है , हालांकि, यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो टीडीएस 30% काटा जाता है । 

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