Friday, April 19, 2024

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बेटियों की सुरक्षा पर हरियाणा सरकार सख्त, बुरी नजर वालों की बंद होगी सरकारी सुविधाएं

अंग्वाल न्यूज डेस्क
बेटियों की सुरक्षा पर हरियाणा सरकार सख्त, बुरी नजर वालों की बंद होगी सरकारी सुविधाएं

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं, किशोरियों बच्चियों और युवतियों की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश में छेड़छाड़ के दोषियों की तमाम सामाजिक सुविधाए बंद कर देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों पर अक्रामक तेवर दिखाते हुए प्रदेश की जनता को कड़ी चेतावनी दी है।

बता दें कि पंचकूला में आयोजित एक सुधार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेप या छेड़छाड़ का जो भी आरोपी होगा, उस के केस का निर्णय होने तक राज्य सरकार से उसे राशन के अलावा मिल रही सारी सुविधाएं  जैसे कि बुढ़ापा या विकलांगता पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग और आर्म्स लाइसेंस  इत्यादि निलंबित रखी जाएंगी। इसके बाद यदि उसे सजा होती है तो उसकी इन सुविधाओं की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको बंद होने की तिथि से सभी सुविधाएं का लाभ भी दिया जाएगा।

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इस दौरान सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने मां-बहन पर अंगुली तक उठाई तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न घोषणाएं की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति एप का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किए गए विषय ‘मेरी सुरक्षा-मेरी जिम्मेवारी’ को भी लांच किया, जो स्कूल  के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा।

इसके साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को हरी झंड़ी दिखा के रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाली 4 महिलाओं को भी सम्मानित किया। जिनमें सिरसा, मयानाखेड़ा गांव की महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी, फरीदाबाद के धौंच गांव की पंच नजमा खान, झज्जर के बहारा गांव की कविता शर्मा, महेंद्रगढ़ जिला की मंजु कौशिक शामिल हैं।


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इसके साथ ही सीएम ने और भी कई नई रणनीतियों की घोषणा की

- सीएम ने कहा कि यदि कोई रेप पीड़िता सरकारी वकील के अलावा अपने विश्वास का कोई निजी वकील करना चाहे तो उसकी फीस के लिए 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। 

- इसके साथ ही जिले में 50 से ज्यादा बलात्कार, छेड़छाड़ तथा महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना के केस अदालतों में लंबित हैं, उसके लिए वहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। 

 -अब प्रदेश में केवल रात्रि पेट्रोलिंग के लिए 2100 नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता दिन के समय कार्य पर जाते हैं, उनकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए दिन में भी पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। 

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