नई दिल्ली । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रोफिट के एक मामले में चुनाव आयोग ने अपना सिफारिश पत्र झारखंड के राज्यपाल को सौंप दिया है । इस सिफारिश पत्र में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को दोषी पाते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द किए जाने की सिफारिश की है । चुनाव आयोग ने सोरेन के खिलाफ यह सिफारिश एक माइन ( खान ) अपने नाम करवाने के मामले में की है । बहरहाल , राज्यपाल रमेश बैस दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब दो बजे राँची पहुँचेंगे । संभावना जताई जा रही है कि करीब 4 बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा । वहीं अब भाजपा ने राज्य में दोबारा से चुनाव करवाने की मांग की है । विदित हो कि आरटीआई कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर कर सीबीआई और ईडी से झाऱखंड में खनन घोटाले की जांच कराने की मांग की थी । आरोप लगे कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली थी । सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित कर करने का भी आरोप है ।
इस मामले की जांच करने के बाद अब चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को कर दी है ।
इस बीच भाजपा का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था । उसने इसे भ्रष्ट आचरण बताया । भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी , राज्य की कैबिनेट में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है ।