नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 का ऐलान करने के साथ ही कुछ संस्थानों - उद्योगों समेत कुछ कामगार मजदूरों समेत किसानों और जरूरी सामान को लाने ले जाने वाले लोगों को राहत दी है । केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन -2 में लोग कैसे रहेंगे और उनपर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी , इसके दिशानिर्देश जारी करने के साथ ही सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है । सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें देते हुए कई उद्योगों को भी छूट दी गई है । इसके अनुसार , 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है । वहीं एसईजेड में काम शुरू हो सकता है । इसी क्रम में ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है । इसके साथ ही जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे।
पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान साफ किया था कि जल्द ही सरकार नई गाइडलाइन लोगों के सामने पेश करेगी । इसके बाद बुधवार सुबह इसका एक ड्राफ्ट मीडिया के सामने आया है । सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा । कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है ।लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे । बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है ।
नई गाइडलाइन के अनुसार , जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं के साथ अस्पताल, क्लीनिक और उनके साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी । खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है , खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे । खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी । बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी ।
इसी क्रम में बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे । आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है । एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई । कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने की इजाजत भी दी गई है ।
इसी क्रम में मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों , दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण , पेट्रोल पंप खुले रहेंगे । प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी । ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है । इसी के साथ परिवहन , हवाई और रेल यातातात आम लोगों के लिए प्रतिबंधित रहेगा ।