Friday, April 19, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

इरडा ने 1 अक्तूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में किए कई बदलाव , जानें आपको क्या - क्या लाभ मिलेगा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
इरडा ने 1 अक्तूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में किए कई बदलाव , जानें आपको क्या - क्या लाभ मिलेगा

नई दिल्ली । कोरोना काल के बीच जहां देश में कई तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं , इसी क्रम में अब हमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में भी अहम बदलाव किए जा रहे हैं । ये बदलाव आगामी 1 अक्तूबर से लागू होंगे । बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा (IRDAI) ने उन नियमों में बदलाव किया है । इसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि इससे सीधा लाभ लोगों को मिलेगा । इस तरह की जानकारी मिल रही है इन बदलावों के बाद अब बीमा कंपनियां अपनी मनमर्जी से लोगों के क्लेम को खारिज नहीं कर पाएंगी । 

बता दें कि कोरोना काल में बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा (IRDAI) ने हमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में बदलाव किए हैं । मिली जानकारी के अनुसार , अब ज्यादातर बीमारियों को आपके स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा । नए नियमों के अनुसार , बीमा कवर से बाहर वाली स्थाई बीमारियों की संख्या अब घटकर 17 रह जाएगी । इतना ही नहीं इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि अब एक पॉलिसी की सीमा के बाद बाकी का क्लेम दूसरी कंपनी से मुमकिन हो सकेगा । वहीं डिडक्शन हुए क्लेम को भी दूसरी कंपनी से लेने का अधिकार होगा । 

चलिए बताते है इरडा ने नियमों में क्या क्या बदलाव किए हैं...

- नए नियमों के तहत अब ज्यादा बीमारियों के इलाज के लिए क्लेम मिलेगा ।

- लगातार 8 साल तक पॉलिसी चलाने पर ग्राहक का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।

 - हालांकि इस सबके चलते बीमा प्रीमियम की दरों में इजाफा होगा । 

 

 

- नए प्रोडक्ट्स में 5 से 20 परसेंट तक प्रीमियम बढ़ने की आशंका है ।  

- कवर के बाहर वाली स्थाई बीमारियों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी । 

- अभी किसी पॉलिसी में एक्सक्लूजन 10 हैं तो 17 होने पर प्रीमियम घटेगा। 

- अगर अभी पॉलिसी में 30 एक्सक्लूजन हैं तो 17 होने पर प्रीमियम बढ़ेगा ।  

- इरडा के नए नियमों के अनुसार , अब मानसिक, जेनेटिक बीमारी, न्यूरो संबंधी विकार जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी पॉलिसी कवर मिलेगा । 

- न्यूरो डिसऑर्डर, ऑरल केमोथेरेपी, रोबोटिक सर्ज़री, स्टेम सेल थेरेपी का भी कवर शामिल । 

 


इनका भी ले सकेंगे क्लेम 

- नए नियमों के अंतर्गत अब फार्मेसी, इंप्लांट और डायग्नोस्टिक एसोसिएट मेडिकल खर्च में शामिल नहीं होंगे । 

- फार्मेसी, इंप्लांट और डायग्नोस्टिक से जुड़ा पूरा खर्च क्लेम में मिलेगा । 

 - क्लेम में ICU चार्जेस के भी अनुपात में कटौती नहीं होगी.

- 4 साल पहले हुई बीमारी भी प्री एग्जिस्टिंग में शामिल । 

- 48 महीने पहले डॉक्‍टर की बताई गई कोई भी बीमारी को पॉलिसी के तहत प्री-एग्जिस्टिंग ।

- पॉलिसी जारी होने के तीन महीने के भीतर लक्षण पर प्री-एग्जिस्टिंग बीमारी माना जाएगा ।  

- 8 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी को लेकर कोई पुनर्विचार लागू नहीं होगा ।

 

- 8 साल तक रीन्युअल तो गलत जानकारी का बहाना नहीं चलेगा । 

-  एक से ज्यादा कंपनी की पॉलिसी होने पर ग्राहक के पास क्लेम चुनने का अधिकार होगा ।  

- 30 दिन में क्लेम स्वीकार या रिजेक्ट जरूरी । 

- एक कंपनी के प्रोडक्ट में माइग्रेशन तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ेगा । 

- इलाज  के पहले और बाद टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल का खर्च भी क्लेम का हिस्सा माना जाएगा । इतना ही नहीं OPD कवरेज वाली पॉलिसी में टेलीमेडिसिन का पूरा खर्च मिलेगा । 

 

Todays Beets: