Saturday, April 20, 2024

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जुलाई माह से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के कई नियम , करदाता होंगे प्रभावित , क्या आप जानतें हैं इन नियमों को

अंग्वाल न्यूज डेस्क
जुलाई माह से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के कई नियम , करदाता होंगे प्रभावित , क्या आप जानतें हैं इन नियमों को

नई दिल्ली । इनकम टैक्स विभाग ने एक बार फिर से आयकर दाताओं को झटका देते हुए कुछ नियमों में बदलाव किया है , जो आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे । ये नियम आयकर दाताओं को प्रभावित करेंगे । ऐसी खबर है कि इन नियमों के लागू होने के बाद से आयकर दाताओं को पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा । तो चलिए आपको बताते हैं इन नियमों के बारे में जो आने वाले दिनों में आपके आर्थिक पक्ष को प्रभावित करेंगे ।  

आधार-पैन से लिंक नहीं करने पर दोगुनी पेनल्टी

1 जुलाई, 2022 से पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) के साथ लिंक नहीं करने पर दोगुनी पेनल्टी ( Double Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा । बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से साथ लिंक नहीं करने पर 500 रुपये पेनल्टी देना पड़ता था ,  लेकिन सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty)  देना होगा । सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं ।  हालांकि लिंक नहीं करने वाले लोगों को इस दौरान भी पेनल्टी का भुगतान करना ही होगा । 

NFT ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS 

इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (NFT) के भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस ( Tax Deducted At Source) लगाने का ऐलान किया था । 

- इसके साथ ही 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) का भुगतान करना होगा जो शुक्रवार 1 जुलाई, 2022 से लागू हो रहा है । 

- वहीं क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा ।


- अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा ।  

- 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर  टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में । 

- वर्ष 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर पहले ही 30 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला किया जा चुका है जो लागू है । 

 

सोशल मीडिया Influencers और डॉक्टर्स के लिए नया TDS नियम

- इतना ही नहीं 1 जुलाई, 2022 से  डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers को 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा । जो भी डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers सेल्स प्रोमोशन करने के लिए कंपनी से बेनेफिट हासिल करते हैं उन्हें 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा । 

- CBDT के मुताबिक 20,000 रुपये से ज्यादा का कोई वस्तु के रूप में लाभ या बेनेफिट हासिल करने पर जो ये लाभ प्रदान कर रहा उसे 10 टीडीएस (TDS) काटकर भुगतान करना होगा ।  अगर बेनेफिट की रकम 20 हजार रुपये से कम है तो TDS नहीं चुकाना होगा ।  

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