नई दिल्ली । भारत में उपभोक्ताओं को ठगी और धोखाधड़ी से बचाने भले ही भले ही 'जागो ग्राहक जागो' जैसे अभियान चले हों, लेकिन आम जनता को इसका लाभ न के बराबर ही मिल पाया है । हालांकि सरकारों ने अभियान अच्छे बनाए थे लेकिन जागरूकता की कमी के चलते देश की जनता ठगी और धोखाधड़ी का शिकार बदस्तूर होती आई है । लेकिन अब मोदी सरकार देशवासियों को एक मजबूत उपभोक्ता बनाने की दिशा में काम कर रही है । असल में मोदी सरकार ने ग्राहकों के हितों के संरक्षण (Protection of Interests of Consumers) के लिए एक ऐसे कानून को अमलीजामा पहनाया है, जिसमें ग्राहक को यह अधिकार होगा कि अगर वह उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं तो उस कंपनी के खिलाफ सीधे कोर्ट जा सकेगा । लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, जो ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए बना है । इस बिल के तहत एक रेगुलेटर-केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनेगा , जो देशभर में उपभोक्ता को नई ताकत देगा । इतना ही नहीं उपभोक्ताओं की शिकायतें भी सुनी जा सकेंगी ।
गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला , कहा - राजीव गांधी को भी मिला था प्रचंड बहुमत , पर वह कठमुल्लों के आगे झुक गए'
राष्ट्रीय स्तर के रेगुलेटर के रूप में स्थापित होगा CCPA
विदित हो कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान कहा - अब उपभोक्ताओं के सरक्षण के लिए मोदी सरकार जो बिल लाई है, वो आने वाले समय में एक उपभोक्ता को कई शक्तियां देगा । उपभोक्ता संरक्षण बिल 1986 की जगह लेने वाले विधेयक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) में CCPA को राष्ट्रीय स्तर के रेगुलेटर के रूप में स्थापित करने के लिए कुल 109 सेक्शन हैं । इस रेगुलेटर का काम होगा , अलग-अलग उत्पाद , उनकी गुणवत्ता , भ्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटी विज्ञापन सहित समेत अन्य कारणों से उपजे विवादों से निपटना । इतना ही नहीं पिछले कुछ समय से चलन में आई ई-कॉमर्स (E-Commerce), डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) और टेली-मार्केटिंग (Tele Marketing) से होने वाली शॉपिंग की भी निगरानी भी यह रेगुलेटर करेगा ।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को पुलिस ने हिरासत में लिया , पूछताछ और अफसरों के साथ बदसलूखी के आरोप में उठाया
झूठे भ्रामक विज्ञापनों से निपटेगा
इसी क्रम में उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 (CCPA ) ग्राहकों के अधिकारों के उल्लंघन, गलत बर्ताव के साथ झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों से निपटेगा, जिससे लोगों को ठगा न जा सके। पासवान ने बताया कि बिल में 1 महानिदेशक के नेतृत्व में 1 जांच शाखा (Branch) बनेगी, जिसके पास तलाशी लेने और जब्त करने की शक्तियां होंगी ।
भाजपा का कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान , 15 अगस्त को हर पंचायत में फहराया जाएगा तिरंगा!
कैसे मिलेगा अधिकार
मसलन , अगर आप कोई ब्रॉडबैंड सर्विस का कनेक्शन लेते है और उसे चालू करने के लिए आपको अपना अकाउंट टॉपअप करवाना पड़ता है। ऐसे में आप 30 दिन का पैसा एडवांस में तो देते हैं, लेकिन महीने में कई बार आपका नेट काम नहीं करता । ऐसे में आपको कोई राहत नहीं दी जाती । लेकिन अकाउंट का टॉपअप नहीं करने पर समयसीमा के बाद नेट अपने आप बंद हो जाता है । ऐसे में अब लोगों को यह अधिकार मिलेगा कि वो ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकता है , साथ ही वह कंपनी पर दबाव भी बना सकता है।