नई दिल्ली । देश में कोरोना काल के चलते पिछले करीब डेढ़ साल से कई सरकारी विभागों में कामकाज बहुत ढीले तरीके से हुआ है । वहीं लोगों ने भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा । इस सबसे बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को लेकर राहत भरा आदेश दिया था , लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है । असल में सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे । पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी ।
30 जून को खत्म हो रही थी वैलिडिटि
बता दें कि कोरोना काल के दौरान कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म होने के बावजूद उन्हें अपडेट नहीं करवाया था । हालांकि सरकार ने पिछले दिनों ऐसे दस्तावेजों की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया था ।
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नया आदेश
बहरहाल , एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़े हालात के बाद सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है । मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 तक एक्सपायर हो गए थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं, और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा ।
आदेश में कहा गया है....
इस सबके बीच मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए । सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े ।