Thursday, April 25, 2024

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मिस्टर कूल को भुगतान मामले में SC ने बढ़ाई आम्रपाली समूह की परेशानी, कहा- कल तक धोनी से व्यापारिक लेन देन का ब्योरा पेश करें

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मिस्टर कूल को भुगतान मामले में SC ने बढ़ाई आम्रपाली समूह की परेशानी, कहा- कल तक धोनी से व्यापारिक लेन देन का ब्योरा पेश करें

नई दिल्ली । क्रिकेट जगत के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी के साथ आम्रपाली ग्रुप के व्यापारिक लेन-देन मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर समूह के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है । कोर्ट ने धोनी द्वारा आम्रपाली ग्रुप पर 39 करोड़ रुपये बकाया की वसूली संबंधी अर्जी डाली है, जिसपर कोर्ट ने कहा है कि समूह धोनी के साथ वर्ष 2009 से 2016 के बीच हुए सभी व्यापारिक लेन देन का ब्योरा बुधवार तक कोर्ट में पेश करे । धोनी ने अपनी याचिका में कहा है कि बतौर ब्रांड एंबेसडर उन्हें यह रकम मिलनी थी, लेकिन बिल्डर समूह ने यह रकम की अदायगी नहीं की । उधर, आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि कितने पैसों का गबन हुआ, किसका क्या रोल है और कैसे रकम की उगाही जा सकती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ आगे भी जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले फोरेंसिक ऑडिटर ने अन्तरिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक आम्रपाली ग्रुप ने 330 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है। इस दौरान बैकों की भी मिलीभगत सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक एडिटर्स को सहयोग न करने पर करीब 200 कंपनी के लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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असल में महेंद्र सिंह धोनी ने रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। धोनी आम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं । महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्होंने रांची में आम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है । ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बिल्डर समूह पर जो बकाया राशि थी, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्तता करते हुए उन्हें 39 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का आदेश समूह को दे।

 


 

 

 

 

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