नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला सुनाया है । वह हत्या के मामले में पिछले 30 सालों से जेल में बंद है । न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है । पीठ ने कहा, ‘ राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार-विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था । अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा ।
विदित हो कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है, जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू ना होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है । पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे ए. जी. पेरारिवलन को कोर्ट ने यह देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली ।
बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई थी । इस मामले में पेरारिवलन के साथ संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन भी जेल में सजा काट रहे हैं ।