नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल में वाहन चालकों से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई है , जिसे लेकर लोगों से राय मांगी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार , 1 अप्रैल 2020 से मोदी सरकार वाहनों के सभी दस्तावेजों ( रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट , RC) ड्राइविंग लाइसेंस (DL) , पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होने जा रहा है । इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अपनी अधिसूचना में नियम को लेकर लोगों की राय मांगी है ।
विदित हो कि केंद्र की मोदी सरकार वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने की पहल करने जा रही है । ऐसा होने से गाड़ी की चोरी, खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने की संभावना जताई जा रही है । वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी । अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकेगी।
इतना ही नहीं वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से GPS के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है । इतना ही नहीं केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा ।