नई दिल्ली । यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है , जिसमें कोर्ट ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए यूपी के पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया था । हालांकि योगी सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है । सरकार का कहना है कि हम पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा सकते । हमें लोगों की रोजी रोटी का भी इंतजाम देखना होगा । चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में दोपहर बाद सुनवाई करेगी।
विदित हो कि यूपी में कोरोना के दिनों दिन बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी के पांच शहर , लखनऊ , गोरखपुर , वाराणसी , प्रयागराज और वाराणसी में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था । हालांकि यूपी सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया । सरकार का कहना था कि वह भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अभी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं है । इसके साथ ही सरकार ने कहा कि उन्हें ऐसे कठिन समय में लोगों की रोजी का भी ध्यान रखना है ।
बहरहाल , चीफ जस्टिस की एक बेंच आज दोपहर बाद यूपी सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुनवाई करेगी ।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ा फैसला लिया था । कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में सोमवार रात से लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने इन 5 शहरों में गोरखपुर , कानपुर नगर , लखनऊ , प्रयागराज , वाराणसी में सोमवार रात से 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने को कहा है । हालांकि यूपी सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से मना कर दिया है । सरकार की ओर से कहा गया है कि शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा ।
विदित हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया है । हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखा जाए ।