नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रोन के मामलों के मद्देनजर मीडिया के सामने आए । उन्होंने कहा कि दिल्ली में तेजी से केस बढ़ रहे हैं , लेकिन इस बार घबराने की बात नहीं है । इस बार अधिकतर केसों मे न तो अस्पताल की जरूरत है न ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है । केस कमजोर होने और हमारी सरकार की पूरी तैयारियों के कारण आप डरें नहीं , लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको बुखार भी हो । इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी जाएं वहां मास्क लगाकर जाएं। दुख तब होता है जब बाजारों में इतनी भीड़ है और लोग मास्क नही लगा रहे । इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कोरोना को लेकर जो रणनीति बनाई है उसके तहत मौजूदा मामलों को देखते हुए हम दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर रहे हैं , जिसके तहत कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी , जिनका पालन आप सभी लोगों ने करना है ।
केजरीवाल ने इस दौरान कहा - हम चाहते हैं कि आप इस बार किसी तरह की परेशानी में न आए । इस बार हमने एक योजना बनाई है , जिसके तहत हमने पहले से तय किया हुआ है कि कोरोना की अलग अलग स्थिति में हमें क्या क्या पाबंदियां लगानी हैं । अगर .5 फीसदी केस दो दिन तक लगातार आएंगे तो हम कुछ चीजों पर पाबंदी लगाएंगे । यह स्थिति येलो अलर्ट की है , जिसमें हम मौजूदा हालात के मद्देनजर पाबंदियां लागू करने वाले हैं ।
वह बोले - मैं जानता हूं कि आप लोग अब इन पाबंदियों से थक गए हैं , लेकिन आपकी जिंदगी के लिए ये पाबंदियां जरूरी है । मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप इनका पालन जरूर करें । हमने एक महीने के दौरान में देखा है कि अब दिल्ली में न तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है न ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है । लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं , लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है । जिम्मेदारी के साथ काम लेना है ।
उन्होंने लोगों से कहा कि यह देखकर बुरा लग रहा है कि बाजारों में बहुत भीड़ जमा हो रही है , ऐसा होने पर हमें बाजार बंद करने पड़ेंगे । हालांकि इससे लोगों को परेशानी होती है , लोगों की रोजी रोटी छिनती है । इसलिए आप नियमों का पालन करें ।
येलो अलर्ट लागू होने पर ये लगेंगी पाबंदियां...
- दिल्ली में येलो अलर्ट के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा । हालांकि अभी वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा
- रेस्टोरेंट - बार खुले रहेंगे , लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से तो बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे ।
ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं - सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगे ।
- स्कूल - कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं फिर से बंद होंगे ।
-एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी ।
- स्पा , जिम , एंटरटेंटमेंट पार्क बंद होंगे ।
- अंतरराज्यीय बसों में भी 50 फीसदी सवारियों को ही बैठाने की अनुमति होगी ।
- निर्माण कार्य जारी रहेंगे । इसके साथ ही इंडस्ट्री भी जारी रहेगी ।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं पर पाबंदी रहेगी ।
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे ।