Saturday, April 20, 2024

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आजम खां को नहीं मिली राहत , कोर्ट ने जमानत याचिका फिर की खारिज , कोर्ट जाते समय भड़के सपा सांसद

अंग्वाल न्यूज डेस्क
आजम खां को नहीं मिली राहत , कोर्ट ने जमानत याचिका फिर की खारिज , कोर्ट जाते समय भड़के सपा सांसद

रामपुर । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । रामपुर एडीजे-6 कोर्ट ने दो प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट रखने के मामले में मंगलवार को आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा को राहत नहीं मिली । कोर्ट ने आजम खान और उनके परिजनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है । पुलिस ने आजम खान पर दर्ज शत्रु संपत्ति मामले में भी कस्टडी की मांग की , जिस पर कोर्ट ने 7 मार्च को सुनवाई का समय दिया है । बता दें कि गत दिनों रामपुर की कोर्ट में पेशी पर पहुंच आजम खां को उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया था । उस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था । मंगलवार को एक बार फिर से उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल हुई । लेकिन कोर्ट ने फिर से अर्जी को खारिज कर दिया है । 

पूर्व में आजम खां को परिजनों के साथ रामपुर जेल में रखा गया था , लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया । जमानत नहीं मिलने तक आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे रामपुर एडीजे-6 कोर्ट में  सुनवाई के लिए सीतापुर जेल से ही आ-जा रहे हैं । 


मंगलवार को कोर्ट ले जाते समय  आजम खान गाड़ी में बैठने से बिफर गए । आजम को गाड़ी में बीच की सीट पर बैठाया जा रहा था, इस पर वह गुस्सा हो गए और गाड़ी से नीचे उतर गए । आजम खान विंडो सीट पर बैठने के लिए अड़ गए. इसके बाद दवा खाने का हवाला देते हुए जेल के अंदर चले गए , जिसके बाद बड़ी मशक्क्त के बाद आजम खान को मनाया गया ।

बता दें कि स्थानीय भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास दो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था । इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला के साथ उनके पिता आजम खान और मां को कई बार कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा था। गत दिनों जैसे ही तीनों कोर्ट पहुंचे कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट रखने के आरोप सही पाए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी है ।  

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