नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के जामिया (Jamia) में सीएए प्रोटेस्ट (CAA Protest) के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बरी कर दिया है । शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और उससे जुड़े कई अन्य मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था । शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था ।
बता दें कि दिसंबर 2019 में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी । इस दौरान पुलिस ने अपनी जांच में शरजील इमाम को भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोपी बताते हुए उसे गिरफ्तार किया था ।
इससे इतर , शरजील इमाम 2020 से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में जेल में बंद है । उनके ऊपर एक से अधिक मामले चल रहे हैं । इमाम और इकबाल तन्हा को स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है । पुलिस का आरोप है कि 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे भी इन इमाम और उनके साथियों की गहरी साजिश थी ।