Friday, April 19, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

कोर्ट ने Delhi Police को झटकते हुए पूछा - आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्‍तान में हैं

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कोर्ट ने Delhi Police को झटकते हुए पूछा - आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्‍तान में हैं

नई दिल्‍ली । नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आए भीम आर्मी (Bhim Army) के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । अब तीस हजारी कोर्ट ने Chandra Shekhar Azad की जमानत याचिका पर ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान (Pakistan) हो और आप पाकिस्तान में है । कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए है? इस मामले में कानून क्या कहता है... आपने अब तक क्या कारवाई की है? 

बता दें कि पिछले दिनों जामा मस्जिद के बाहर सीएए के विरोध के साथ ही  दरियागंज इलाके में हुई हिंसा-आगजनी मामले में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे हैं । कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं । जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो । 


इस दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं, जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है । इस पर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा कि क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं कि इस घटना में क्यों नहीं?

बहरहाल , अभी इस मामले में सुनवाई जारी है ।  

Todays Beets: