लखनऊ । कोरोना काल में यूपी में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को इलाहबादा हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी । असल में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी , जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे । इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है । इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी ।
विदित हो कि 2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी । चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं । चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है । इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है । हालांकि इसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश जारी किया है । इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया । कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है ।
असल में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी ।
गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी । सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी ।