Thursday, April 25, 2024

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रांची - झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को दी जमानत , दुमका कोषागार से धन निकासी मामले में मिली राहत

अंग्वाल न्यूज डेस्क
रांची - झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को दी जमानत , दुमका कोषागार से धन निकासी मामले में मिली राहत

रांची । राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए शनिवार को एक अच्छी खबर आई । झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को दुमका कोषागर से 3.13 करोड़ रुपये की निकासी मामले में राहत दी । कोर्ट ने इस मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है । जेल से बाहर आने के लिए लालू को एक लाख रुपये के निजी मुचलके का बांड भरना होगा । हालांकि इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह देश से बाहर नहीं जा पाएंगे । ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। 

विदित हो कि दुमका कोषाकार से निकासी के मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने अपनी सजा की अवधि आधी हो जाने के बाद जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी । झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में शनिवार को सुनवाई करते लालू को सशर्त जमानत दे दी है । चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में सजायाफ्ता लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत (Lalu Yadav Bail) पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की दलीलें खारिज कर दीं। 


बता दें कि इससे पहले लालू की जमानत  पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से सुनवाई टल गई थी। इसके बाद मामले में सुनवाई आज हुई , जिसके बाद लालू को राहत दी गई है । 

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