रांची । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में इन दिनों जेल में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है । अब इस मामले की सुनवाई आगामी 27 नवंबर को होगी । असल में दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को 7 साल की सजा हुई थी । लालू के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल की है , जिस पर आज सुनवाई होनी थी , लेकिन सुनवाई को आगे की तारीख देकर टाल दिया गया है ।
इसी क्रम में सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है । चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है ।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी और अपने बेटों को समर्थन देने के लिए लालू अगर जेल से बाहर आते तो इससे उनकी पार्टी को काफी लाभ होता । इससे इतर , उनके वकील ने उन्हें जमानत दिलवाने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी , लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है ।
सुनवाई से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी । पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी ।
विदित हो कि दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी । अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था । लालू यादव को चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है ।