Thursday, April 25, 2024

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महाराष्ट्र में भी अनलॉक प्लान की घोषणा , सरकार ने बनाया पांच स्तरीय प्लान

अंग्वाल न्यूज डेस्क
महाराष्ट्र में भी अनलॉक प्लान की घोषणा , सरकार ने बनाया पांच स्तरीय प्लान

मुंबई । महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी आखिरकार अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ ही ही अनलॉक प्लान घोषित कर दिया है। नए प्लान सोमवार से लागू होगा । महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा घोषित पांच स्तरीय प्लान साप्ताहिक पाजिटिविटी दर एवं जिलों में आक्सीजन बेड की खपत के आधार पर तैयार किया गया है। घोषित प्लान में लेवल-1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल-5 के जिलों को रेड जोन में रखकर वहां लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। 

इन जिलों को रखा गया है लेवल 1 में  

सरकार ने राज्य में अनलॉक की रणनीति के तहत जिलों को 5 लेवल में बांटा है । 

लेवल-1 में उन जिलों को रखा गया है, जहां कोरोना मामलों की पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम आक्सीजन बेड की खपत 25 फीसद से कम रहेगी। 

लेवल-2 के जिलों में पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम एवं आक्सीजन बेड की खपत 25 से 40 फीसद के बीच है। 

लेवल-3 में पाजिटिविटी दर पांच फीसद से कम एवं आक्सीजन बेड की खपत 10 से 40 फीसद के बीच होनी चाहे। 

लेवल- 4 के जिलों में कोरोना पाजिटिविटी दर 10 से 20 फीसद के बीच एवं आक्सीजन बेड की खपत 60 फीसद से अधिक होनी चाहिए । ये वो जिले हैं , जहां स्थिति अभी भी काबू में नहीं आ रही है ।

लेवल-5 में पाजिटिविटी दर 20 फीसद से अधिक एवं आक्सीजन बेड की खपत 75 फीसद से अधिक होनी चाहिए।

लेवल 1-2 के जिलों में मिलेगी यह छूट

सरकार की ओर से बनाई गई नई गाइडलाइन के अनुसार , 

- लेवल-1 एवं दो के जिलों में सरकारी कार्यालयों में पूरी उपस्थिति की अनुमति होगी एवं निजी क्षेत्र के भी सभी कार्यालय खुलेंगे। 

- इन दोनों लेवल के जिलों में सार्वजनिक स्थल, पार्क, मैदान, साइकिल चलाने, टहलने, फिल्मों व धारावाहिकों की शूटिंग करने


- इसके साथ ही  अंत्येष्टि में लोगों के शामिल होने, निर्माण कार्यों, कृषि कार्यों, ई-कामर्स गतिविधियों आदि की छूट मिल जाएगी। 

- लेवल-1 में लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चलने लगेंगी। लेकिन लेवल-2 में अभी स्वास्थ्य की स्थिति को देखने के बाद ही निर्णय किया जाएगा। 

- मुंबई जैसे लेवल-2 के शहरों में लोकल ट्रेनें अभी स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ही उपलब्ध होंगी।

- लेवल-1 में रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेवल-2 में 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। 

- लेवल-1,2 एवं 3 के जिलों में यात्राओं के लिए निश्चित नियमों के तहत छूट दी गई है।

लेवल -3 के लिए गाइडलाइन 

लेवल-3 में सप्ताह के दिनों में 50 फीसद क्षमता के साथ शाम चार बजे तक रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। 

- उसके बाद पार्सल एवं होम डिलिवरी की सुविधा खुली रहेगी। 

लेवल-4 एवं 5 में प्रतिबंध लागू

इस सबके बीच लेवल 4 और पांच में पहले की तरह ही ज्यादातर प्रतिबंध लागू रहेंगे।  लेकिन लेवल-4 एवं 5 के जिलों से गुजरनेवाले यात्रियों को ई-पास की जरूरत पड़ेगी।

अंतरराज्यीय यात्राओं के लिए गाइडलाइन

इसी क्रम में अंतरराज्यीय यात्राओं के लिए फिलहाल कोई नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जिलों में कोरोना की बदलती स्थिति को देखते हुए वहां की आपदा प्रबंधन समितियां राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगी।

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