भोपाल । यूपी सरकार के लव जेहाद को लेकर बनाए गए नए कानून के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने भी लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को मंजूरी दे दी है । अब इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है , जहां से पास होने के बाद ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ कानून बन जाएगा ।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं । उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जेहाद कानून दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा । इसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है ।मध्य प्रदेश सरकार के इस नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी । अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी । अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी ।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है । अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा । 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है । यूपी से इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये देश का सबसे कड़ा कानून है । नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसके हक मिलेगा ।
बता दें कि यूपी कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था । अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी । इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी ।