जयपुर । राजस्थान सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में जिन नेताओं का नाम सामने आया है , उन नेताओं ने शनिवार को अपना वॉयस सैंपल देने से मना कर दिया है। इससे पहले इस मामले में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दो शिकायतें दर्ज कराई हैं । हालांकि अभी इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जा रही है । लेकिन इसमें शामिल आरोपियों द्वारा अपना वॉयस सैंपल देने से मना करने के बाद अब इस मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा ।
बता दें कि राजस्थान में सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है । भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं । इस सबके बीच विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में अशोक सिंह और भरत मलानी को आरोपी बनाया गया है । कोर्ट ने आरोपियों को अपना वॉयल सैंपल देने के आदेश दिए हैं , लेकिन बावजूद इसके आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से मना कर दिया है ।
विदित हो कि राजस्थान में ऑडियो टेप लीक होने के बाद से स्पेशल ऑपरेश ग्रुप (एसओजी) भी एक्शन में है । एसओजी ने इस मामले में अशोक सिंह नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है । अशोक सिंह पर आरोप है कि उसने भरत मलानी नाम के शख्स के साथ मिलकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश रची । इस मामले में एसओजी ने अशोक सिंह की बातचीत का टेप एडीजे कोर्ट में पेश किया । वहीं अशोक सिंह ने जयपुर की एडीजे कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई , जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया ।